Top News
Next Story
NewsPoint

पुलिस अफसर को दो सप्ताह में पदोन्नति दें, अन्यथा डीजीपी हो हाजिर: हाईकोर्ट

Send Push

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रार्थी पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति व सेवा परिलाभ के रेट के 15 महीने पुराने आदेशों की पालना नहीं करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार व पुलिस विभाग को आदेश की पालना के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर डीजीपी को हाजिर होकर यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने आदेशों की पालना क्यों नहीं की। जस्टिस एनएस ढड्डा ने यह निर्देश चन्द्र प्रकाश की अवमानना याचिका पर दिया मामले से जुड़े अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि रेट ने प्रार्थी की अपील मंजूर करते हुए 21 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर उसे साल 2013-14 के खाली पदों के विरुद्द पुलिस निरीक्षक पद से राजस्थान पुलिस सेवा, कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति देने पर विचार करने का निर्देश दिया था। वहीं तीन महीने में उसे सेवा परिलाभ देने के लिए कहा था। लेकिन राज्य सरकार व पुलिस विभाग ने रेट के आदेशों की पालना नहीं की। जिसे प्रार्थी ने अवमानना याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

Explore more on Newspoint
Loving Newspoint? Download the app now