कोटा न्यूज़ डेस्क, बैंक से चेक अनादरित होने के दो मामलों में न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण संख्या-2 ने आरोपी बनवारी लाल शर्मा को दोषी करार देते हुए 9 माह के कारावास व 9 लाख रुपए प्रतिकर की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी देवेन्द्र कुमार को दोषी करार देते हुए 7 माह के कारावास व 6.50 लाख रुपए प्रतिकर की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों मामलों में 6 नवंबर को फैसला सुनाया।
परिवादी अखिलेश गौतम निवासी बसंत विहार ने 28 नवंबर 2015 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसमें ज्ञान विहार कॉलोनी छावनी नीम का थाना जिला सीकर निवासी बनवारी लाल शर्मा को आरोपी बनाया था। बनवारी ने 6 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके लिए चेक दिया था जो बैंक में अनादरित हो गया।
दूसरे मामले में दादाबाड़ी विस्तार योजना निवासी परिवादी मधुबाला शर्मा ने 18 मई 2022 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें पार्श्वनाथ नगर देवली अरब रोड बोरखेड़ा हाल रश्मि बिहार बोरखेड़ा निवासी देवेंद्र कुमार को आरोपी बनाया गया था। आरोपी ने 4.85 लाख रुपए का लोन लिया था। इसके लिए उसने परिवार को चेक दिया था, जो अनादरित हो गया।
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