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Jaipur 23 हजार खदानें बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित हो सकेंगी

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जयपुर न्यूज़ डेस्क, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 23 हजार खदानों को राज्यस्तरीय पर्यावरण मंजूरी जारी करने की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बैंच ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रदेश की इन खानों को आदेश की तारीख के तीन सप्ताह के भीतर राज्य पर्यावरणीय प्राधिकरण (एसईआईएए) के यहां पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा।

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिला स्तरीय पर्यावण मंजूरी प्राप्त खानों को 7 नवम्बर तक राज्य स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी लेने के लिए कहा था। मंजूरी नहीं मिलने पर इन खानों के बंद होने का संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 8 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट से सरकार को अंतरिम राहत मिल गई थी।

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