सवाई माधोपुर न्यूज़ डेस्क, विशेष न्यायालय पोक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र मीना निवासी गंडावर को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने राजेंद्र मीना को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 23 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन के अनुसार नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19 जून 2018 को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री कक्षा दस में पढ़ती है। जो शाम को करीब साढ़े आठ बजे खाना खाने के बाद घर से कहीं चली गई, उसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पिता ने बताया कि मुझे सोनू पुत्र नगाराम मीना निवासी गंडावर पर शक है। हमने आरोपी के घर जाकर पूछताछ की तो उसकी मां व बहन ने बताया कि वह कल शाम से घर पर नहीं है।
सोनू मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी का मोबाइल नंबर भी बंद है। मामला दर्ज कर जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी सोनू को 24 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने जांच के दौरान राजेंद्र का नाम चार्जशीट से हटा दिया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र को दोषी मानते हुए संज्ञान लिया और गिरफ्तारी वारंट से तलब किया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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