जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! फोन टैपिंग मामले में राजस्थान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसे फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच के जांच करने से कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने हाईकोर्ट में गवर्नमेंट का यह रुख साफ किया।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में फोन टैपिंग को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी. इसे रद्द कराने के लिए लोकेश शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे. ये मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है. दूसरी ओर, तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि दिल्ली पुलिस को राजस्थान में मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, राज्य में सरकार बदलने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला वापस ले लिया. इसके बाद सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस वापस लेने की भी जानकारी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी थीभजनलाल सरकार ने 20 जुलाई को फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर केस को वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी और कहा था कि मामला योग्यता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता. ऐसे में राज्य सरकार न्यायहित में और कोर्ट का कीमती समय बचाने के लिए इस केस को वापस लेना चाहती है. 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी मंजूर कर ली और केंद्र सरकार को केस वापस लेने की इजाजत दे दी. तत्कालीन गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस को राजस्थान में जांच करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर छवि खराब करने का आरोपये पूरा मामला साल 2020 के राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ा है. उस वक्त लोकेश शर्मा ने मीडिया को एक ऑडियो क्लिप जारी किया था. कहा गया कि इस ऑडियो क्लिप में गजेंद्र सिंह नाम के एक शख्स, विधायक और दलाल के बीच सरकार गिराने की बातचीत है. इस ऑडियो क्लिप के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तत्कालीन विधायक भंवरलाल शर्मा (अब दिवंगत) और दलाल संजय जैन के खिलाफ एसओजी शिकायत दर्ज की थी.
इसके बाद गजेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन पर जन प्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया. 25 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया.
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