अलवर न्यूज़ डेस्क, गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा 9 वर्ष पूर्व 60 किलो गौ मांस एवं 10 लीटर हथकढ़ शराब बरामद होने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी जुहरु खान को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000 रुपए के अर्थात दंड की सजा सुनाई।
मामले में 16 अक्टूबर 2015 को एएसआई प्रभुदयाल रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि वह कांस्टेबल भरत सिंह ,नारायण व चालक कमलेश के साथ गाड़ी से रात्रि गश्त पर गए। 16 अक्टूबर को सुबह 5 बजे चिमरवाड़ा रोड गैस गोदाम के पास नाकाबंदी के दौरान गोविंदगढ़ की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर जुहरु खान तथा फ़ारुख खान निवासी मोलिया जा रहे थे। बाइक पर दोनों तरफ प्लास्टिक के बोरे लटके थे। जिनमें जांच करने पर 60 किलो को मांस मिला तथा 10 लीटर की जरीकेंन प्लास्टिक मिली। जिसमें हथकड़ शराब थी। जांच के दौरान दोनों आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गए थे। इसके बाद गठित पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी ने एक आरोपी की मृत्यु हो जाने के पश्चात कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया, जबकि जुहरु खान 42 वर्ष को गो वंशीय पशु अधिनियम 1995 व धारा 16/54 के तहत दोषी पाए जाने पर 4 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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