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Tonk हाईकोर्ट ने नगर परिषद आयुक्त समेत अधिकारियों को जारी किया नोटिस

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टोंक न्यूज़ डेस्क, राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को टोंक नगर परिषद के रिटायर्ड लेखाधिकारी के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्रवाई पर आयुक्त समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने नगर परिषद आयुक्त के अलावा राज्य के प्रमुख वित्त सचिव, लेखा व कोष निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ता से की जा रही वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश टोंक नगर परिषद के सेवानिवृत्त लेखाधिकारी सुरेश चन्द जैन द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के ज़रिए दायर की गई याचिका पर आज प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने 31 जनवरी 2023 को नगर परिषद के आयुक्त के माध्यम से वित्त सचिव को एक मई 2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृति देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। वित्त विभाग ने याचिकाकर्ता के अनिवार्य सेवानिवृति की अर्ज़ी को मंज़ूर कर उसे एक मई 2023 से अनिवार्य सेवानिवृति दे दी, लेकिन इसकी कोई सूचना वित्त विभाग जयपुर ने न तो नगर परिषद आयुक्त को दी और न ही याचिकाकर्ता को दी। ऐसे में याचिकाकर्ता लगातार ड्यूटी करता रहा। 30 जून को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर नगर परिषद द्वारा उसे सेवानिवृत्त कर कार्यमुक्त किया।

बाद में 2 जुलाई को नगर परिषद आयुक्त ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद 60 वर्ष पूर्ण होने तक दिए गए भुगतान की वसूली के लिए आदेश जारी किया। इस आदेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से 60 वर्ष (1 मई 2023 से 31 मई 2024) तक किया गया भुगतान 18 लाख 91 हजार 748 रुपये की वसूली याचिकाकर्ता रिटायर्ड लेखाधिकारी से करने के आदेश जारी किए।

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