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Sriganganagar किशोरियों से बलात्कार के दो मामलों में दो दोषियों को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क, श्रीगंगानगर नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में न्यायालय ने दो दोषियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है। ये निर्णय विशेष पोक्सो न्यायालय संख्या-2 ने सुनाए। न्यायालय ने गुरुवार को सुनाए निर्णय में जसपाल सिंह पुत्र निशान सिंह निवासी गांव 6 जीडी पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दूसरा निर्णय 23 सितंबर का है। इसमें दोषी राकेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार निवासी 2 केएलडी 365 हैड पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ के अनुसार जसपालसिंह के खिलाफ पुलिस थाना घड़साना में 6 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व वह व उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। घर पर उसकी नाबालिग बेटी व बेटा थे।

जसपाल सिंह ने उसके बेटे को रुपए देकर चीज लाने के लिए भेज दिया। इसके बाद उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। जब वह घर आया तो बच्ची ने घटनाक्रम की जानकारी दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी जसपाल फरार हो गया था। उसकी बाद में गिरफ्तारी हुई। न्यायालय ने दोषी जसपाल सिंह को आईपीसी की धारा 450 में 5 वर्ष कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 (2) में 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दूसरे प्रकरण के अनुसार पुलिस थाना रावला में 21 जनवरी 2023 को एक पीड़िता के बयानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ के अनुसार पुलिस को पीड़िता ने बयान दिए थे कि घटना के रोाज वह स्कूल जा रही थी। रास्ते में अज्ञात व्यक्ति यह कहते हुए मोटरसाइकिल पर बैठा लिया कि उसे घर पर उसकी मां बुला रही है। इसके बाद एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। दोनों उसे खेत में ले गए। वहां एक व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया। मुकदमे के अनुसार पीड़िता की माता ने फोन कॉल की तो एक व्यक्ति ने उसका फोन पर कॉल अटैंड कर कहा कि वह टीचर बोल रहा है। उनकी लड़की पढ़ रही है।

मुकदमे के अनुसार खेत से वापस आते हुए एक व्यक्ति ने रुकवाना चाहा तो युवक ने मोटरसाइकिल भगा लिया। मोटरसाइकल गिर गया। इससे वह और युवक भी गिर गया। तब उससे दुष्कर्म करने वाले की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई। लोक अभियोजक हरवीर बराड़ के अनुसार न्यायालय ने दोषी राकेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार निवासी गांव 2 केएलडी 365 हैड को आईपीसी की धारा 363 में 5 वर्ष कठोर कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 5 (एल)/6 में 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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