जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर हाईकोर्ट ने नीट यूजी की स्टेट काउंसलिंग के तहत स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रक्रिया को चुनौती देने पर नीट यूजी चेयरमैन व एनएमसी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं मामले की सुनवाई मंगलवार को तय की है।जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश सोमवार को आदर्श धाकड़ व संजय चौधरी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी व एसके सिंगोदिया ने बताया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत सीट आवंटन से पहले ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को सीटें आवंटन हो गई। जबकि अन्य काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन रिपोर्टिंग के समय होता है। ऐसे में प्रार्थियों के ज्यादा अंक होते हुए भी वे मूल दस्तावेज सत्यापित नहीं होने के चलते सीट आवंटन से वंचित रह गए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि स्टेट मेडिकल बोर्ड ने स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल में अंतिम समय में बदलाव किया और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में केवल तीन घंटे में ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापित कर सीटों का आवंटन कर दिया। बोर्ड का ऐसा करना गलत है और इसके चलते कई मेरिट वाले अभ्यर्थी सीट आवंटन से वंचित रह गए। अदालत ने मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा।
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