सिरोही न्यूज़ डेस्क, पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में एक लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो विशेष कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही नाबालिग और युवक की तलाश शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को भायंदर मुंबई वेस्ट में निर्माणाधीन फ्लैट की ऊपरी मंजिल के कमरे से पकड़ लिया।
पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वह उसे बहला-फुसलाकर जोधपुर, जयपुर, गुड़गांव, भायंदर ले गया और बाद में भायंदर मुंबई वेस्ट में निर्माणाधीन फ्लैट की ऊपरी मंजिल के कमरे में 20 दिन तक उसके साथ रहा और दुष्कर्म किया। इस मामले में न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस के दौरान लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रतनगढ़ जिला चूरू निवासी वर्तमान में जवाई बांध रेलवे स्टेशन के पास जिला पाली को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख 67 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर उसे अलग से सजा भुगतनी होगी।
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