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Sirohi अजारी की सरपंच लीला देवी निलंबित, कार्रवाई जारी

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सिरोही न्यूज़ डेस्क, अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर पिंडवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत अजारी की सरपंच लीला देवी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। निलम्बन अवधि में वे ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगी। अतिरिक्त कलेक्टर प्रकाश चंद अग्रवाल ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव द्वितीय ने जारी आदेश में बताया है कि अजारी सरपंच लीला देवी ने पद का दुरूपयोग कर राजकीय राशि का गबन किया है।

इस मामले में पिंडवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 22 फरवरी 2024 को उक्त सरपंच के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। इस संबंध में उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी जारी किया गया है। इसके कारण सरपंच लीला देवी का आचरण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार एवं अपमानजनक आचरण की श्रेणी में आता है। इस कारण राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए लीला देवी सरपंच ग्राम पंचायत अजारी को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलम्बित करती है। निलंबन अवधि के दौरान वह ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी।

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