नागौर न्यूज़ डेस्क, करीब तीन महीने पहले सिंगड़ स्थित पेट्रोल पम्प से 25 हजार रुपए की लूट के बाद रोल और जायल के पेट्रोल पम्प पर भी नकदी छीनने वालों में शामिल एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1 देव कुमार खत्री ने आरोपी फलोदी निवासी नीतिश कुमार भील की याचिका खारिज कर दी।गौरतलब है कि करीब आधा दर्जन आरोपियों में शामिल नीतिश कुमार को सदर थाना पुलिस ने गत 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ये लोग सिंगड़ के पेट्रोल पम्प पर करीब 25 हजार व जायल में पंद्रह सौ रुपए की नकदी लेकर भागे थे।
नीतिश के अधिवक्ता का कहना था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उसने सेल्समैन किशनाराम के साथ किसी तरह की लूट नहीं की। उस पर ऐसा कोई अपराध भी नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। ऐसे में उसकी जमानत अर्जी स्वीकार की जाए। इसका विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक अनिल गौड़ ने कहा कि अनुसंधान में नीतिश का अपराध प्रमाणित पाया है। उसने यह डकैती की है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इस गंभीर प्रकृति के मामले को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज की जाए।सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है। समस्त तथ्य, परिस्थिति व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करना न्यायोचित नहीं लगता है।
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