नई दिल्ली: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख में महज एक दिन का समय शेष है. ऐसे में जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल किया है, वे 30 सितंबर तक जरूर सबमिट कर लें. अगर आप डेडलाइन को मिस करते हैं तो आपको बाद में इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, आप जुर्माना के साथ भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करते हैं तो, आपका इनकम टैक्स रिटर्न दोषपूर्ण माना जाएगा. लग सकता है 1.5 लाख का जुर्माना इकोनॉमिक टाइम्स को सीए (डॉ.) सुरेश सुराणा ने बताया, "यदि कोई टैक्सपेयर 30 सितंबर 2024 की निर्धारित डेडलाइन तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में विफल रहता है, तो मूल्यांकन अधिकारी जुर्माना लगा सकता है. जुर्माने की राशि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के 0.5% या 1,50,000 रुपये के बराबर है, जो भी कम हो. हालांकि ऑडिट रिपोर्ट में देरी का कोई उचित कारण है तो, जुर्मने में छूट भी मिल सकती है. कब तक दाखिल की जा सकती है ऑडिट रिपोर्ट नांगिया एंडरसन इंडिया के कार्यकारी निदेशक योगेश काले ने ईटी को बताया, आप पहले से दाखिल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बदलाव भी कर सकते हैं."रूल 6G के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया जा सकता है और संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से पहले किसी भी समय दाखिल भी किया जा सकता है." ऑडिट रिपोर्ट के साथ ITR दाखिल करने की क्या है लास्ट डेटबता दें कि इनकम टैक्स ऑडिट एक विभागीय प्रक्रिया है. जो धारा 44AB के तहत किसी स्पेशल कैटेगरी के करदाताओं के लिए की जाती है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है. वहीं, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2024 है. ऐसे में जो टैक्सपेयर 31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं, वे 31 अक्टूबर के बाद भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. बशर्ते उन्हें पेनाल्टी देकर विलंबित आईटीआर दाखिल करना होगा.
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30 सितंबर तक फाइल कर लें Tax Audit Report, नहीं तो भरना पड़ सकता है 1.5 लाख तक का जुर्माना
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