राशन कार्ड (Ration Card) की शुरुआत साल 1940 में बंगाल में उस वक्त की गई थी जब अकाल पड़ा था. राशन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र (Identity Card) के तौर पर भी किया जाता है. गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोग इसके माध्यम से मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme) का लाभ ले सकते हैं. लेकिन ऐसा कई बार होता है कि जब राशन कार्ड में दिए गए पते नहीं मिलते या जिन्होंने राशन लेना बंद कर दिया हो. ऐसे में सरकार राशन कार्ड को रद्द कर सकती है. राशन से कट गया नाम तो क्या करे?यदि आपका नाम राशन कार्ड (Ration Card) से कट गया है तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है. आप दोबारा इसे दोबारा राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं. यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ता है तो आपको इन कार्ड के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेगी.खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड से जुड़े जानकारियों की सूचना दी जाती है. आपका नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आपको नीचे बताई गई आसान प्रक्रिया का पालन करना होगा -· सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल www.nfsa.gov.in पर जाकर अपने राशन कार्ड से जुड़ी जानकारियों को चेक करें.· अब राज्य पोर्टल पर क्लिक करें. आपको अपने राज्य, ब्लॉक और पंचायत का चुनाव करना होगा.· इसके बाद राशन की दुकान और दुकानदारों के नाम से सूची का चयन करें. इसके बाद अपना नाम देखें.· यदि सूची में आपका नाम नहीं है तो खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा जा सकता है.· इसके साथ ही आपको कई दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी.· प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन किया जाएगा और आपका नाम राशन कार्ड में फिर से जोड़ दिया जाएगा.रंग के आधार पर राशन कार्ड के प्रकार· जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके परिवार वालों के लिए नीला/पीला आधार कार्ड जारी किया जाता है.· जो परिवार गरीबी रेखा के नजदीक जीवन यापन करते हैं, उनके लिए गुलाबी राशन कार्ड जारी किया जाता है.· ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं उनके लिए सफेद राशन कार्ड जारी किया जाता है. इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य केवल पहचान पत्र के तौर पर होता है.
Top News
Next Story
राशन कार्ड से एक बार नाम कट जाने पर दोबारा कैसे जुड़वाएं? जानें क्या है प्रक्रिया
Send Push