हरियाणा में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर हैं, चुनावों से पहले राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कि एक साल तक राज्य में पान, गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के भीतर इन उत्पादों की खपत और वितरण पर अंकुश लगाना है, आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी-
गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध एक साल तक प्रभावी रहेगा।
कार्यान्वयन तिथि:
नए नियम 7 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।
प्रवर्तन उपाय: खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने एक अधिसूचना जारी कर सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सिविल सर्जनों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले प्रतिबंध संदर्भ: हरियाणा में इस तरह के प्रतिबंध का यह पहला मामला नहीं है। 7 सितंबर, 2023 को भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। मौजूदा विस्तार भी उसी तिथि को जारी निर्देशों के अनुरूप है।
आगामी चुनाव:
चुनाव कार्यक्रम: हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर, 2024 को होना है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यह जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ मेल खाता है।
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