भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित दुर्गा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और लाभकारी संभावनाओं के अभाव के कारण उठाया गया है। 12 नवंबर 2024 से बैंक का सभी बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।
ग्राहकों के लिए जमा बीमा
आरबीआई ने बताया कि बैंक के 95.8% खाताधारक जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) द्वारा कवर किए गए हैं। ये ग्राहक अपने जमा पर DICGC से ₹5 लाख तक का बीमा दावा प्राप्त करने के पात्र हैं। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, DICGC ने 31 अगस्त 2024 तक ₹9.84 करोड़ का भुगतान बीमित जमाकर्ताओं को किया है।
लाइसेंस रद्द करने का कारण
दुर्गा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन करने में असमर्थ रहा है। RBI के अनुसार, बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण यह अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं है, और इसे चालू रखना खाताधारकों के हित में नहीं है।
जमाकर्ताओं पर प्रभाव
DICGC प्रति खाताधारक ₹5 लाख तक का जमा बीमा प्रदान करता है। इसलिए, जिन खाताधारकों की जमा राशि इस सीमा में है, उन्हें DICGC बीमा के माध्यम से उनका पैसा वापस मिलेगा। हालांकि, जिनके खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा है, उन्हें अतिरिक्त राशि पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह DICGC की बीमा सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। यह नीति सभी प्रकार के जमा खातों पर लागू होती है।
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