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दिल्ली-NCR में गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, आज से ग्रैप-3 लागू, 5वीं तक स्कूल बंद, इन चीजों पर पाबंदी

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दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। घने कोहरे की चादर ने राजधानी को ढक लिया है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 432 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रणी में आता है। आनंद विहार में AQI 441 पर है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह 8 बजे से ग्रैप 3 लागू कर दिया है। ग्रैप 3 लागू होने से निर्माण और तोड़फोड़ के काम नहीं हो सकेंगे। जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम के काम पर रोक रहेगी। सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम पर भी रोक लगा दी गई है। ईंट भट्ठे भी बंद रहेंगे। आरएमसी बैचिंग प्लांट, बडे़ वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम भी नहीं हो सकेगा।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

1. 5वीं तक के बच्चों की स्कूल बंद, क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेगी।

2. आज से दिल्ली-NCR में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल या डीजल चलित चार पहिया वाहनों के चलने पर रोक रहेगी

3. अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

4. इसके अलावा बीएस-III पेट्रोल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे

5. दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ वाली साइट्स पर सख्ती बरती जाएगी

6. भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी धूल दबाने की कोशिश की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा

7. पूरे NCR में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा

8. खनन संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी

9. पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कंटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध

10. सड़कों की साफ-सफाई जैसे झाड़ू लगाने पर रोक

11. बिल्डिंग ढहाने के बाद निकलने वाले मलबे के परिवहन पर प्रतिबंध

12. छतों को सीलन से बचाने के लिए होने वाले वाटर प्रूफिंग वर्क पर प्रतिबंध

13. टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग पर रोक

14. सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरे कोटिंग वर्क्स पर रोक.

15. सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर प्रतिबंध.

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