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दिल्ली MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP, मुख्यमंत्री आतिशी ने लगाए कई आरोप

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति के चुनाव के मामलो को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार कहा कि याचिका आज ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। MCD की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निर्विरोध जीत हासिल की। AAP और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया। सीएम आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी MCD स्टैंडिंग कमेटी के 18 वें सदस्य के चुनाव को असंवैधानिक, अवैध और अलोकतांत्रिक मानती है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 और दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और आचरण और व्यापार विनियम 1958 के तहत स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव निगम की बैठक में ही होना चाहिए।आतिशी ने कहा कि नियमों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव निगम की बैठक में किया जाएगा। निगम की बैठक का समय, स्थान और तारीख तय करना केवल मेयर के अधिकार में है। उन्होंने कहा कि निगम की बैठक कब होगी, यह फैसला सिर्फ महापौर ही ले सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल और अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग करके चुनाव कराया गया। जब भी निगम की बैठक होती है तो उसके पीठासीन अधिकारी महापौर या उप महापौर ही होंगे। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस चुनाव को लेकर बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि शुक्रवार को हुए चुनाव में BJP उम्मीदवार सुंदर सिंह को पार्टी के सभी 115 पार्षदों के वोट मिले, जबकि AAP की निर्मला कुमारी को एक भी वोट नहीं मिला।
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