प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार से दशहरा की छुट्टी हो गई है। इसके चलते 8 दिनों तक हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। जिन फ्रेश दाखिल केसों की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकी थी, उन केसों की सुनवाई अब 15 अक्टूबर से होगी। इस तरह देखा जाए तो अक्टूबर महीने में हाई कोर्ट सिर्फ 13 दिनों के लिए ही खुला रहेगा। हाई कोर्ट में अवकाश के चलते किसी केस की सुनवाई नहीं होगी। दशहरा और उसके बाद दीपावली अवकाश होने के कारण हाई कोर्ट अक्टूबर माह में केवल 13 दिनों के लिए ही खुला है। कोर्ट का न्यायिक कार्य इस पूरे माह मात्र 13 दिन ही होना है। इस बीच अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके चलते वादकारी कोर्ट खुलने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो उसे अपने वकील के जरिये घटित घटना अथवा उसके खिलाफ पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अर्जी देकर सूचित करना होता है। रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाकर उनके निर्देशानुसार शहर में उपलब्ध न्यायाधीश की बेंच इस विशेष केस की सुनवाई के लिए गठित होती है।
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