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बुलडोजर अब गैराज में खड़ा रहेगा... सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले पर अखिलेश यादव समेत विपक्ष ने किया योगी पर हमला

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अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर एक बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की राजनीति गरमा गई हैं। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार का रिएक्शन भी आ गया है। यूपी सरकार ने कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। उधर सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। वहीं मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले उन लोगों को राहत मिली है, जिनकी रातों की नींद उड़ गई थी। अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस (BJP) सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगाअखिलेश यादव ने कहा, जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। यूपी नहीं दिल्ली से संबंधित था आदेशसुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आ गई हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज होती है। इस नजरिये से सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। इस फैसले से माफिया प्रवृति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। बताया गया ये केस जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने की बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणीकोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया था। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने का काम किया है। सपा इस फैसले का स्वागत करती है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र बंटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम किया था। कोर्ट ने आज उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है, उनके एक्शन को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताया है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। बुलडोजर एक्शन से काफी लोग थे परेशानऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। बुलडोजर को लेकर दिया गया फैसला एक बेहतरीन फैसला है, जिस तरह से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, इससे काफी लोग परेशान थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिये बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था। हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जिनकी रातों की नींद उड़ी थी।
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