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बेसहारा महिला को मिल रही पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना से मिल रहा लाभ, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार निराश्रित, विधवा, बेसहारा, दिव्यांग और गरीब लोगों को सौगात देते हुए एक योजना पर काम कर रही है। जिससे उन्हे हर महीने 600 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इस योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके फायदा लेने के लिए आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका से आवेदन कर सकते हैं।सुरक्षा पेंशन योजना का मकसद ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद देना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं। जिनका ध्यान रखकर आसानी से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभसुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग जिनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। 18 साल से बड़ी विधवा महिलाएं जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और परिवार पेंशन नहीं ले रही हैं। 18 से 59 साल की ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चे जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, उन्हें दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि दी जाती है। 18 साल से बड़े दिव्यांग जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और परिवार पेंशन नहीं ले रहे हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, इन सभी को इस योजना का लाभ मिल सकता है। जानें आवेदन की प्रक्रियाअगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी देने होंगे। जरूरी दस्तावेज ले जाना नहीं भूलेइन दस्तावेज़ों में आपकी दो फोटो, आपका बी.पी.एल. कार्ड देना होगा। इसके अलावा आपकी उम्र का प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र और अगर आप विधवा या परित्यक्ता हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपको इस योजना के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in पर जा सकते हैं।
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