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शाहरुख खान को जान की धमकी मामले में 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड में आरोपी, कोर्ट में यह बोले फैजान के वकील

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शाहरुख खान को धमकी मामले में रायपुर से गिरफ्तार किए गए आरोपी फैजान खान को 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फैजान खान पेशे से एक वकील है और उसे शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे मुंबई लाया गया, जहां गुरुवार, 14 नवंबर को उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया।पुलिस ने फैजान के लिए सात दिन की रिमांड मांगी, ताकि Shah Rukh Khan को धमकी मामले में ढंग से जांच की जा सके। लेकिन आरोपी के वकीलों अमित मिश्रा और सुनील मिश्रा ने कहा कि फैजान ने धमकी नहीं दी, बल्कि इस घटना से पहले उसका फोन चोरी हो गया था। image फैजान के वकीलों ने धमकी भरे फोन को बताया साजिशउन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि फैजान के फोन से की गई धमकी भरी कॉल उसके खिलाफ एक साजिश थी क्योंकि उसने पहले शाहरुख खान के खिलाफ उनकी फिल्म 'अंजाम' में हिरण शिकार के संदर्भ में एक डायलॉग को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। कोर्ट ने 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजाकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी फैजान को 18 नवंबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। मालूम हो कि बांद्रा पुलिस को 5 नवंबर को धमकी भरा फोन आया था, जिसमें शाहरुख खान से 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। कहा गया कि पैसे न देने पर उसे जान से मार देंगे। कॉल ट्रेस करने पर रायपुर के फैजान का निकला इसके बाद पुलिस तुरंत ही जांच में जुट गई और जिस नंबर से फोन आया था, उसे ट्रेस किया। पता चला कि वह नंबर रायपुर में किसी फैजान खान के नाम के व्यक्ति का है। पुलिस ने जब फैजान से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसका फोन 2 नवंबर को ही चोरी हो गया था।
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