पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए तबादले का मौका आ गया। 7 से 21 नवंबर तक सभी शिक्षक अपनी पसंद की जगह पर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए यह जरूरी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपनी पसंद की जगह बताएं, नहीं तो उनका तबादला बिहार में कहीं भी हो सकता है। बिहार में शिक्षकों के तबादले का नोटिस जारीशिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। BPSC से बहाल और पुराने नियमित शिक्षकों से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर पूछा जाएगा कि क्या वे ट्रांसफर चाहते हैं। अगर शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना होगा। ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को पोर्टल पर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों के लिए पोर्टल पर अपनी पसंद की जगह बताना जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका तबादला बिहार में कहीं भी हो सकता है। टीचर ट्रांसफर में इनको मिलेगी खास सहूलियतअगर कोई शिक्षक किसी गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, या किसी अन्य जरूरी कारण से ट्रांसफर चाहता है, तो उसे पोर्टल पर इसकी जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। सभी दस्तावेज सिविल सर्जन कार्यालय से जारी होने चाहिए।अगर शिक्षक या उनके पति या पत्नी किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, तो उन्हें पोर्टल पर इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें अपने और अपने जीवनसाथी के गृह जिले के बारे में भी जानकारी देनी होगी। बताया जा रहा है कि ये नया तबादला प्रक्रिया सभी शिक्षकों के लिए पारदर्शी और सुविधाजनक होगी।
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