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कर्नाटक ने सरकारी कर्मचारियों पर दफ्तरों के अंदर तंबाकू उत्पाद के यूज पर लगाया बैन, जानें क्या होगा एक्शन

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बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी दफ्तरों और परिसरों में सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर रोक लगा दी है। इसके उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि दफ्तर में धूम्रपान करना अवैध है। आदेश की अव्हेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।यह निर्देश कर्नाटक सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) ने जारी किया है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी इस निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में क्याDPAR ने अपने परिपत्र में कहा है, 'सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू उत्पादों के सेवन के खिलाफ वैधानिक चेतावनियों के बावजूद, यह सरकार के ध्यान में आया है कि कई लोग धूम्रपान करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के लिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।' दफ्तरों में लगेंगे चेतावनी बोर्डपरिपत्र में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर एक चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय या कार्यालय परिसर में धूम्रपान करते या कोई भी तंबाकू उत्पाद (गुटखा, पान मसाला, आदि) का सेवन करते पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।परिपत्र में यह भी कहा गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे उत्पादों का सेवन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक और आदेश का जिक्रइसके अलावा, परिपत्र में कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम-31 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के नशीले पेय या नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक है।
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