नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को सख्त चेतावनी दी है। अगर विदेशी संपत्ति या कमाई को छुपाया गया तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम काले धन को रोकने के लिए बनाए गए कानून के तहत आता है। इस चेतावनी को इसलिए भी जारी किया गया है ताकि सभी टैक्सपेयर्स वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में सारी जानकारी सही से भरें। विभाग चाहता है कि लोग टैक्स भरने के नियमों का पालन करें और उन्हें अच्छी तरह से समझें।आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि विदेशी संपत्ति किसे माना जाता है? आयकर विभाग के अनुसार, भारत के जिस भी नागरिक के पास विदेश में बैंक खाता, बीमा पॉलिसी, कंपनियों में हिस्सेदारी, अचल संपत्ति, कस्टोडियल अकाउंट, शेयर, डेट, ट्रस्ट या कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति है, उसे अपने ITR में विदेशी संपत्ति या आय का पूरा विवरण देना होगा। यह नियम उन सभी पर लागू होता है जिनकी आय टैक्स सीमा से कम है या जिनकी संपत्ति घोषित स्रोतों से अर्जित की गई है। सीबीडीटी ने क्या कहा है?केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी छिपाता है तो उस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।इस मुहिम के तहत, सीबीडीटी उन सभी लोगों को SMS और ईमेल भेजेगा जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना ITR जमा कर दिया है। इन संदेशों में उन लोगों को विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा जिनके पास द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत विदेशी खाते या संपत्ति होने या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त करने की संभावना है। क्या है इस मुहिम का मकसद?इस मुहिम का मकसद लोगों, खासकर जिनके पास बहुत ज्यादा मूल्य की विदेशी संपत्ति है, यह याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है कि वे अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति अनुसूची को सही से भरें। देर से या अपडेटेड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 है। याद रखें, सही और पूरी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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