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H-1B Visa धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल के तीन लोग US में दोषी, जानें मामला

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अमेरिका में भारतीय मूल के तीन लोगों ने इस हफ्ते संघीय अदालत में वीजा धोखाधड़ी करने और वीजा धोखाधड़ी की साजिश के आरोपों में दोष स्वीकार किया है। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में खुलासा किया गया कि राज्य के सांता क्लारा के 55 वर्षीय स्टाफिंग फर्म के मालिक किशोर दत्तापुरम, टेक्सास के ऑस्टिन से 55 वर्षीय कुमार अश्वपति और कैलिफोर्निया के सैन जोस, 48 वर्षीय संतोष गिरी पर 28 फरवरी, 2019 को दायर एक अभियोग के तहत आरोप लगाए गए थे।आरोपों में वीजा धोखाधड़ी करने की साजिश का एक मामला और वास्तविक वीज़ा धोखाधड़ी के दस मामले शामिल हैं। अश्वपति ने 19 अक्टूबर, 2020 को सभी आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि गिरि ने इस साल 28 अक्टूबर को अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दत्तापुरम और गिरि को अमेरिकी जिला न्यायाधीश एडवर्ड जे डेविला के समक्ष 24 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी
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