केरल के त्रिशूर के एक शख्स को सड़क पर अमानवीय व्यवहार के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सायरन और हॉर्न बजाने के बाद भी एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कार मालिक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जो वायरल हो रहा है.
घटना 7 नवंबर को चलाकुडी में हुई
घटना 7 नवंबर को चलाकुडी में हुई. कार पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रही थी. एम्बुलेंस चालक द्वारा साझा किए गए डैशकैम फुटेज में एम्बुलेंस दो मिनट से अधिक समय तक टू-लेन सड़क पर सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ का पीछा करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में कार चालकों को एम्बुलेंस के सामने से गुजरने की हर कोशिश को रोकते हुए दिखाया गया है। यहां एंबुलेंस ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था और उसका सायरन भी बज रहा था.
अधिकारियों ने कार के नंबर प्लेट से चालक की पहचान की
अधिकारियों ने कार के नंबर प्लेट से चालक की पहचान की। इसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकृत प्राधिकारी के कार्यों में बाधा डालने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं होने का आरोप लगाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
वीडियो देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा
विजेश शेट्टी नाम के एक पूर्व यूजर ने वीडियो शेयर किया और लिखा कि केरल में एक कार मालिक पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह पागलपन और अमानवीयता का कृत्य है. उन्होंने आगे लिखा कि बहुत अच्छी केरल पुलिस.
You may also like
मणिपुर : आरएसएस ने बंधकों की निर्मम हत्या की निंदा की, सरकार से की जल्द समाधान की मांग
OnePlus ने उतारा धांसू स्मार्टफोन, कैमरा और बैटरी दोनों हैं जबरदस्त
कनाडा में ग्रेटर कैलगरी की सनत संस्थाओं ने शांति पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया
विदेश में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, जर्मनी देने जा रहा है हजारों वीजा
क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, मोहम्मद शमी के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खेलने पर अपडेट