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EPF निकासी: कंपनी की मंजूरी के बिना पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? जानिए पूरी प्रक्रिया

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अंशधारकों को जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। शेयरधारक घर खरीदने, बीमारी का इलाज करने आदि सहित कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ में हाल ही में कई बदलाव किए गए हैं.

इसके बाद पीएफ से पैसा निकालना बेहद आसान हो गया है. इसके साथ ही इमरजेंसी फंड के तौर पर पीएफ से 50 हजार रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकालने की इजाजत दी गई है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप कंपनी की मंजूरी के बिना भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप बिना कंपनी की इजाजत के अपने पीएफ खाते से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।

ईपीएफ निकासी के लिए ये दस्तावेज जरूरी:

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन): ईपीएफ खातों के लिए आपकी विशिष्ट पहचान संख्या।
  • बैंक खाता विवरण: उस बैंक खाते का विवरण जहां ईपीएफ राशि स्थानांतरित की जाएगी।
  • पहचान और पते का प्रमाण: वैध दस्तावेज़ जो आपकी पहचान और वर्तमान पते की पुष्टि करते हैं (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र)।
  • रद्द चेक: स्थानांतरण की सुविधा के लिए आईएफएससी कोड और खाता संख्या के साथ एक रद्द चेक।

ये है निकासी की पूरी प्रक्रिया
नियोक्ता के हस्ताक्षर के बिना भी ईपीएफ राशि निकालना संभव है। ऐसा आप ऑनलाइन क्लेम जेनरेशन के जरिए कर सकते हैं. आपके दावे के 15 दिनों के भीतर पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है।

हालाँकि, कंपनी की अनुमति के बिना अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए, आपके पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), अपडेटेड केवाईसी होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके यूएएन के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आप अपने नियोक्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना अपनी ईपीएफ राशि सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं।

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