मद्रास उच्च न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु पुलिस की उस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भारत माता की मूर्ति हटा दी। अब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह कहते हुए मूर्ति भाजपा को लौटाने का आदेश दिया है कि निजी संपत्ति के अंदर गतिविधियों को विनियमित करना राज्य का काम नहीं है।
यह पूरी प्रक्रिया निंदनीय है
मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासन ने निजी संपत्ति से भारत माता की मूर्ति को मनमाने ढंग से हटा दिया है। संभव है कि कहीं और के दबाव के कारण उसने ऐसा किया हो. यह पूरी कार्रवाई निंदनीय है और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।’ हम कानून के शासन द्वारा शासित एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं।
मामला तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने 2022 में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बीजेपी को नोटिस जारी किया. आदेश में कहा गया है कि किसी भी नेता की नई मूर्ति नहीं लगाई जा सकेगी. जिस पद से सार्वजनिक अशांति का खतरा हो उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। राज्य सरकार ने कहा कि क्योंकि बीजेपी को भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं आया. इसलिए सामाजिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारत माता की प्रतिमा को हटा दिया गया और अब यह प्रतिमा राजस्व विभाग के कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है।
बीजेपी ने डीएमके सरकार पर लगाया आरोप
बीजेपी ने कोर्ट में दलील दी कि हमारे दफ्तर में भारत माता की मूर्ति भारत के प्रतीक के तौर पर लगाई गई है. बीजेपी का आरोप है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने पुलिस को अवैध रूप से बीजेपी कार्यालय में घुसने और मूर्ति हटाने का आदेश दिया.
भारत माता की प्रतिमा का महत्व
कोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सवाल यह है कि निजी संपत्ति पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा क्या है? जस्टिस वेंकटेश ने कहा, ‘अपनी समझ और विवेक से काम करने वाला कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अपने देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति की अभिव्यक्ति राज्य या समाज के हितों को खतरे में डाल सकती है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘किसी के बगीचे में भारत माता की मूर्ति लगाना व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है. यह स्वतंत्रता, साहस और सांस्कृतिक पहचान के आदर्शों पर चिंतन को आमंत्रित करता है।’
मद्रास हाई कोर्ट का ये फैसला तमिलनाडु सरकार के लिए बड़ा झटका है
मद्रास हाई कोर्ट का ये फैसला तमिलनाडु सरकार के लिए बड़ा झटका है. कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का अधिकार निजी संपत्ति में हस्तक्षेप तक सीमित नहीं है। कोई भी सरकार किसी व्यक्ति से निजी स्थान पर उसकी राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति का सम्मान करने का अधिकार नहीं छीन सकती। यह आदेश संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देता है।’
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