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Income Tax On Foreign Income: अब विदेशी आय पर लगेगा इतना टैक्स, पैसे भेजने से पहले चेक कर लें अपडेट

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Income Tax On Foreign Income: आज के समय में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा पैसा विदेशों से आता है. इसका मतलब यह है कि विदेशों में नौकरी या बिजनेस से पैसा कमाकर अपने देश भेजने वालों की लिस्ट में भारतीय सबसे ऊपर हैं. ऐसे में अगर आपके बच्चे, माता-पिता या कोई रिश्तेदार या दोस्त आपको विदेश से पैसे भेजता है तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है. दरअसल, विदेश से पैसा मंगवाने वाले ऐसे लोग इनकम टैक्स जांच के दायरे में आ सकते हैं. सीबीडीटी ने ऐसे मामलों की जांच शुरू कर दी है, जहां लोगों को विदेश से 6 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भेजी गई है. अगर आपके पास भी 6 लाख रुपये से ज्यादा की रकम आई है तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…

इस कारण की जा रही है जांच

सीबीडीटी ने ऐसे मामलों की जांच इसलिए शुरू की है क्योंकि वह जानना चाहता है कि उस रकम को भेजने में कोई धोखाधड़ी तो नहीं की गई है, मसलन- टैक्स चोरी या कोई और वजह। इकोनॉमिक टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक, यह कदम ऐसे मामलों का पता चलने के बाद उठाया गया है, जहां लोगों को भेजा गया विदेशी पैसा उनकी घोषित आय के मुताबिक नहीं था और टीसीएस में भी गड़बड़ी थी।

इस मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने फील्ड गठन को फॉर्म 15सीसी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया और जांच शुरू करने को कहा है। विदेश से पैसा पाने वालों के लिए फॉर्म 15सीसी जरूरी है। साल 2016 के बाद इस फॉर्म से जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और उसका विश्लेषण किया जाएगा।

ये लोग रडार पर हैं

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल समीक्षा की सिफारिश की गई थी। इसे जल्द ही फील्ड फॉर्मेशन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि इस कदम से सरकार को ऐसे मामलों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां विदेशी धन भेजा गया लेकिन करदाता ने अपनी फाइलिंग में इसकी जानकारी नहीं दी। अधिकारी ने कहा कि इस कदम से कर चोरी रुकेगी और यह सुनिश्चित होगा कि विदेश से भेजी गई राशि का सही हिसाब-किताब हो।

बोर्ड 2020-21 के बाद के आंकड़ों की जांच के आधार पर उच्च जोखिम वाले मामलों की सूची तैयार करेगा। इसने फील्ड फॉर्मेशन को उच्च जोखिम वाले मामलों का पता लगाने के लिए एक एसओपी तैयार करने और 30 सितंबर तक ऐसे मामलों की सूची सौंपने का निर्देश दिया है। सरकार ने अघोषित आय वाले लोगों को पहला नोटिस भेजने के लिए 31 दिसंबर की समयसीमा तय की है।

7 लाख रुपये से अधिक पर 20 प्रतिशत टीडीएस

पहला सवाल जिसे लेकर लोग असमंजस में हैं, वह यह है कि क्या उन्हें सामान्य खाते में पैसे मिल सकते हैं या नहीं। तो हम उन्हें बता दें कि यह बिल्कुल कानूनी है कि आप अपने खाते में विदेश से पैसे मंगवा सकते हैं जो आपके रिश्तेदारों द्वारा भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई लोगों के बुजुर्ग माता-पिता भारत में रहते हैं और उनके विदेश में रहने वाले बच्चे उनके भारतीय खाते में पैसे भेजते हैं।

सरकार विदेश से 7 लाख रुपये से अधिक भेजने पर एलआरडी के तहत 20 प्रतिशत टीडीएस लेती है। हालांकि, अगर यह रकम मेडिकल या शिक्षा के लिए भेजी जा रही है तो इसमें छूट मिलती है। अगर विदेश से पैसा पाने वाला व्यक्ति फॉर्म 15सीसी के जरिए यह प्रमाणित कर देता है कि यह रकम कर योग्य नहीं है तो किसी अन्य विवरण की जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने इस छूट के संभावित दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता लगाया है।

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