जोधपुर, 20 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थाना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लव मैरिज करने वाले युगल को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए है।
जोधपुर निवासी पूजा गहलोत और अरविन्द भाटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत याचिका पेश कर बताया कि उन्होंने आपस में आर्य समाज जोधपुर में लव मैरिज की है लेकिन पूजा गहलोत के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है।
हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने यह मांग की थी कि जोधपुर पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया जाए कि वे लव मैरिज करने वाले इन बालिग प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली ने सुनवाई के बाद लव मैरिज करने वाले युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।
You may also like
देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में घर का सपना हो सकेगा पूरा, ग्रुप हाउसिंग के 4 प्लॉटों की आएगी स्कीम
सपा नेता ने दलित लड़की की कर दी हत्या : शहजाद पूनावाला
एग्ज़िट पोल: महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर क्या हैं अनुमान, किसकी बन सकती है सरकार?
Bharatpur कुम्हेर थाना पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
Jaipur DGGI ने पकड़ी 16.90 करोड़ की GST चोरी, एजेंट गिरफ्तार