मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को फैसला सुनाया कि अगर पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले हो गई, तो बेटी को पिता की संपत्ति में विरासत का सीमित या निर्विवाद अधिकार नहीं मिलता है।
28 फरवरी, 2007 को डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले के संदर्भ में जवाब दिया। याचिका का जवाब देते हुए, पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया और हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 का भी उल्लेख किया जो परिवार में पति या पिता की संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे से निपटता है।
हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार, जब बेटी का जन्म होता है, तो उसके विवाह योग्य होने पर ससुराल वाले उसे विदा कर देते हैं। इसलिए जब 1937 का कानून लागू हुआ तो उस समय उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं माना गया. 1937 का कानून आजादी से पहले बनाया गया था. इस समय विधवाओं को उनके पतियों की मृत्यु के बाद सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें पीर के पास नहीं भेजा जाता था। अत: ऐसी स्थिति में 1937 के अधिनियम द्वारा विधवाओं को सीमित अधिकार दिये गये। हालाँकि, बेटी को 1956 के अधिनियम से पहले पिता की संपत्ति पर किसी भी दावे से वंचित किया गया था, अदालत ने फैसले में कहा।
यह संशोधन बेटियों को समान अधिकार देने वाले 2005 के संशोधित कानून से भी पहले किया गया था। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 1956 से पहले पिता की मृत्यु की स्थिति में संपत्ति का उत्तराधिकार निर्धारित होने पर बेटी को कोई अधिकार मिल सकता था।
हालाँकि अपीलकर्ता मृत पिता की पहली पत्नी की बेटी थी। प्रतिवादी दूसरी पत्नी की बेटी थी। पहली पत्नी की मृत्यु पिता की मृत्यु से पहले हो गई थी और पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति दूसरी पत्नी को विरासत में मिली थी और उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति दूसरी पत्नी की इकलौती बेटी को मिली थी। .
अपीलकर्ता के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 के अनुसार, उसे अपने पिता की विधवा की तरह पिता की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून, 1937 के एक अहम प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो तो बेटी को संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं मिलता है. कानून में पुरुष मालिक के रूप में संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने और सीमित हिस्सेदारी की गणना के लिए विधवा को बेटे के रूप में मानने का प्रावधान है।
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