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कुत्ते के काटने के मामले में पहली बार 5 लोगों को मिला मुआवजा, जानिए क्या है प्रक्रिया

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फतेहगढ़ : पहली बार सरहिंद में कुत्ते के काटने से पीड़ित पांच लोगों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा मिला है। यह मुआवजा राशि सरहिंद नगर परिषद द्वारा सरहिंद शहर में रहने वाली एक महिला अनीता देव, एक व्यक्ति संदीप और तीन अन्य व्यक्तियों को दी गई है। कुछ महीने पहले अनीता देवी और संदीप को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद अब पंजाब-हरियाणा के आदेश पर कई अन्य पीड़ितों को भी यह मुआवजा जारी किया जाएगा. हाईकोर्ट के निर्देश पर कुत्तों व अन्य जंगली जानवरों की हत्या पर मुआवजा देने के लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है.

हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कुत्ते के काटने पर प्रत्येक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. त्वचा से मांस निकाला जाता है, हर 0.2 सेमी घाव के लिए कम से कम 20 हजार रुपये खर्च होंगे। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुआवजा देने के लिए मुख्य रूप से राज्य जिम्मेदार होगा।

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जानवरों (आवारा/जंगली/घरेलू जानवरों) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना की शिकायत मिलने पर संबंधित थाने के SHO को डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) दर्ज करनी होगी. बता दें कि जागो एनजीओ के प्रधान गुरविंदर सिंह साही के नेतृत्व में इस संबंध में पिछले महीने डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब को एक मांग पत्र दिया गया था।

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