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ड्राइविंग लाइसेंस नियम: सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर घर बैठे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट RC-DL, RTO जाने की जरूरत नहीं

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Driving License: अब जल्द ही आप घर बैठे ही वाहनों का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवा सकेंगे। RTO ऑफिस सीधे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सॉफ्टवेयर से जुड़ने जा रहा है। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से लॉन्च किया गया वाहन-4 सॉफ्टवेयर भी काम करना शुरू कर देगा। इससे डुप्लीकेट RC और DL बनवाने में मदद मिलेगी। सॉफ्टवेयर का ट्रायल हो चुका है।

पहले चरण में एक मई से लखनऊ और कानपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में इसे वाराणसी समेत कई जिलों में लागू किया जाएगा। सरकार ने परिवहन विभाग को करीब छह करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने से वाहन मालिकों को परमानेंट डीएल, डुप्लीकेट आरसी, किसी भी वाहन की एनओसी और वाहन मालिक का नाम बदलवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वाहन मालिक अपने वाहन के चेसिस नंबर के पांच अंक सॉफ्टवेयर के एड्रेस बार में डालकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

अधिकारी ने क्या कहा

विभाग वाहन-4 सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। इसके शुरू होने से लोगों को सुविधा मिलेगी, सॉफ्टवेयर में कई अन्य सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं और इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे समय की बचत होगी और लोगों के काम भी आसानी से हो सकेंगे। -सर्वेश चतुर्वेदी, एआरटीओ प्रशासन

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