Top News
Next Story
NewsPoint

जिला जज ने गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को सुनाई दस-दस साल की सश्रम कारावास की सजा

Send Push

अररिया, 24 सितम्बर (हि.स.)। अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने दो साल पहले गांजा तस्करी के मामले में दो तस्करों को दोषी करार देते हुए दस दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर एक लाख रूपये जमा करने का आदेश दिया।जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को तीन तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का निर्देश भी अपने फैसले में दिया।विशेष एनडीपीएस वाद संख्या न- 18/2022 में जिला जज ने यह सजा मंगलवार को सुनाई।

सजा पाने वाला दोनों ही दोषी जिला के फुलकाहा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जिसमें एक दोषी 49 वर्षीय दीपचंद यादव पिता -बेचन यादव भवानीपुर के रहने वाले हैं। वहीं दूसरा दोषी 45 वर्षीय उमेश यादव पिता – रामरूप यादव अचरा का रहने वाला है।

न्यायालय ने दोनों ही दोषियों को एनडीपीएस की धारा -20(बी),11 (सी) के अंतर्गत दोषी करार किया।मामला फुलकाहा थाना क्षेत्र से संबंधित है और इसके सूचक एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक उगेंन भूटिया हैं और उनके ही द्वारा दर्ज कराई गई प्राथिमिकी के आधार पर फुलकाहा थाना कांड संख्या -66/2022 दर्ज कराई गई थी।घटना की तिथि 18 जून 2022 के 1बजकर 10 मिनट की है,जब मानिकपुर भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या -189/05 से करीब 150 मीटर की दूरी पर फुलकाहा में दोषियों के तीन बैग में कुल 102 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसे ये बैग फेंककर भाग रहे थे। मौका ए वारदात पर दोनों ही दोषियों की गिरफ्तारी की गई थी । हालांकि एफआईआर कुल पांच लोगों पर दर्ज कराई गई थी जिसमे अन्य तीन बुलबुल यादव, बबलू यादव और नेपाल के दीवानगंज के एक अज्ञात व्यक्ति था और अनुसंधान कर्ता ने न्यायालय में समर्पित किए गए आरोप पत्र में जाँच में इन लोगों के पता नहीं चलने की बात कही और फिर भी इनके विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा।

सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन और राज नारायण सिंह ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी। दोनों ही पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों ही दोषियों की सजा मुक्करर किया ।

Explore more on Newspoint
Loving Newspoint? Download the app now