GST News: केंद्र सरकार की ओर से GST पर अधिसूचना (GST News) जारी कर दी गई है। अब बिजली मीटर से जुड़ी कुल 17 सेवाओं पर GST नहीं लगेगा। जानिए हर एक के बारे में विस्तार से।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली मीटर लगाने और लोड बढ़ाने जैसी कुल 17 सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक देश में बिजली वितरण से जुड़ी कंपनियां अब ऐसी सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी नहीं वसूलेंगी।
राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां अब कुल 17 सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं वसूल सकेंगी। गौरतलब है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया था।
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों ने केंद्र के निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दिया है। स्पष्टीकरण के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियां केवल जमा कार्यों पर ही 18% जीएसटी वसूल सकेंगी।
जबकि डिस्कनेक्शन, रीकनेक्शन, चेक बाउंस, मीटर इंस्टॉलेशन, चेकिंग, टेस्टिंग, चेंज, लोड बढ़ाना, ओवरहेड चार्ज आदि सेवाओं पर अब जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। गौरतलब है कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने 10 अक्टूबर से सभी 17 सेवाओं पर जीएसटी नहीं वसूलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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