सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि व्हाट्सएप केंद्र सरकार के आईटी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है। 2021 में केरल हाई कोर्ट ने भी इन याचिकाकर्ताओं की इस मांग को खारिज कर दिया.
केरल के रहने वाले ओमनाकुट्टन केजी ने कहा कि 2021 में केरल हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि सरकार की ओर से आईटी दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं.
गोपनीयता नीति के अनुसार कार्य करना
अब व्हाट्सएप ने ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आईटी गाइडलाइन्स और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, 2021 को चुनौती दी है। व्हाट्सएप ने कहा है कि वह अपनी गोपनीयता नीति के अनुसार काम करता है।
WhatsApp भारत के नियमों का पालन नहीं कर रहा है
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता की गोपनीयता और भ्रामक जानकारी के प्रसार के संबंध में भारत के नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, इसलिए इसे यहां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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