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औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए हुआ अहम फैसला; 'विद्युत आपूर्ति संहिता-2015' में आवश्यक परिवर्तन किये गये

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गांधीनगर समाचार: छोटे उद्यमियों के लिए गुजरात सरकार द्वारा लिए गए बेहद महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी प्रेस-मीडिया को देते हुए ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों और संगठनों द्वारा दिए गए विभिन्न अभ्यावेदन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और हितोन्मुख निर्णय लिया। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात पावर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा ‘पावर सप्लाई कोड-2015’ में आवश्यक बदलाव किये गये हैं।

उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि पहले लो-टेंशन श्रेणी के कनेक्शन के लिए बिजली की सीमा 100 किलोवाट थी, जिसे अब बढ़ाकर 150 किलोवाट कर दिया गया है। इस निर्णय से 150 किलोवाट लोड तक कनेक्शन लेने के इच्छुक उपभोक्ता अब लो-टेंशन सप्लाई का विकल्प चुन सकेंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास और नए रोजगार पैदा होंगे। साथ ही ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को भी समर्थन दिया जाएगा।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के समक्ष बढ़ती विद्युत मांग को समायोजित करने, विद्युत संसाधन स्थापित करने एवं निम्न-दाब लाइन एवं उच्च-दाब लाइन कनेक्शन की अधिकतम भार सीमा बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन दिये गये थे। . यह अहम फैसला जीईआरसी ने लिया है जिस पर राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

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