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Supreme Court's Important Decision In Job Appointment : सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में नहीं किया जा सकता बदलाव, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह मामला साल 2009 में राजस्थान में सरकारी नौकरी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद सरकार ने नया नियम लागू कर दिया कि 75 प्रतिशत क्वालीफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति की जाएगी। इस नए नियम से बहुत से अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए। नौकरी से वंचित रहे गए कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। साल 2010 में हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद उन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में पहले तीन जजों की बेंच ने इस मामले को सुना। तीन जजों की बेंच ने राजस्थान सरकार के फैसले पर संदेश जताते हुए उसे मनमाना करार दिया था और इसके बाद इस केस को विचार के लिए पांच जजों की उच्च बेंच के पास भेज दिया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी मगर बाद में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता के रिटायरमेंट के चलते पांच जजों की उस पीठ को भंग कर दिया गया था। उसके बाद यह मामला लंबित था जिस पर आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और राजस्थान सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट बेंच की तरफ से जस्टिस मनोज मिश्रा ने सर्वसम्मत से फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम नहीं हैं, तो नियोक्ता नियम तय कर सकता है, लेकिन यह नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले तय किए जाने चाहिए। किसी नौकरी का विज्ञापन जारी होते के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के साथ प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में एक बार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

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