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'प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार मौलिक अधिकार': SC ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध को 'गंभीरता से न लेने' पर फटकार लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि में दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त में जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है।

कोर्ट ने सरकार से प्रस्तावित स्थायी पटाखा प्रतिबंध पर अपनी स्थिति पर प्रतिक्रिया मांगी और कहा कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं बढ़ावा देता जो प्रदूषण फैलाए या लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करे।

आज की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किए गए हलफनामों की समीक्षा की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी () सरकार से पटाखा प्रतिबंध के पालन में चूक पर स्पष्टीकरण मांगा था।

दिल्ली पुलिस ने पटाखा प्रतिबंध को गंभीरता से नहीं लिया: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से दायर जवाबों पर विचार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस द्वारा लागू किया जाना था।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। "हालाँकि, हम पाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। इस आदेश की पटाखों के विक्रेताओं और लाइसेंस धारकों को नहीं दी गई। पहला कदम दिल्ली को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी संबंधित लोगों को इस आदेश के बारे में सूचित किया जाए। हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वे तुरंत सभी संबंधित लोगों को इस प्रतिबंध के बारे में सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी लाइसेंसधारी पटाखों की बिक्री या निर्माण न करे। हम आयुक्त से यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश देते हैं," सर्वोच्च ने आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 25 नवंबर तक प्रतिक्रिया मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के को देखते हुए कहा, "हमें यह समझ में नहीं आता कि दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। संभव है कि उपयोगकर्ता पहले ही पटाखों का स्टॉक कर चुके हों।"

कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है।

"प्रारंभिक तौर पर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म ऐसा कार्य नहीं बढ़ावा देता जो प्रदूषण या लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करे। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वे 'स्थायी प्रतिबंध' पर हितधारकों से परामर्श करने के बाद निर्णय लेंगे। हम सरकार से 25 नवंबर तक निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। हम पुलिस आयुक्त से यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं," ने कहा।

इसके अलावा, अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सभी को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे जानकारी दें।

PC - LIVELAW

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