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अगर बिना नॉमिनी बनाए ही अकाउंट होल्डर की हो जाए मौत तो जानें किसे मिलते हैं उसके अकाउंट के पैसे

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pc: samachar jagat

हम चाहे किसी भी तरह का अकाउंट ओपन करें सभी में नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन होता है। आपको अगर कुछ होता है तो उस सूरत में आपके नॉमिनी को आपकी संपत्ति या पैसा मिलता है। हालांकि नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी नहीं होता।

इसीलिए बहुत से लोग अपने खातों में नॉमिनी को ऐड नहीं करते। लेकिन अगर ऐसे में अकाउंटहोल्डर को कुछ हो जाए तो उसकी मौत के बाद पैसे किसको मिलेंगे? इसी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

नॉमिनी ना होने पर पैसे किसको मिलते हैं?
अगर अकाउंट होल्डर किसी को नॉमिनी ऐड नहीं करता तो उसकी मृत्यु पर उस खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारी को पैसे सौंप दिए जाएंगे। जैसे अगर खाता धारक शादीशुदा है तो उसकी पत्नी और बच्चे इसके कानूनी रूप से उत्तराधिकारी होंगे। वहीं अगर वह शादीशुदा नहीं है तो उसके माता-पिता और भाई-बहन का पैसे पर हक होगा।

ऐसे करें क्लेम
अगर नॉमिनी ऐड होता है तो नॉमिनी को कुछ डाक्यूमेंट्स देने होते हैं और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन नॉमिनी नहीं होता तो ऐसे में जो उत्तराधिकारी होता है, उसे क्लेम करने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जिनमें डेथ सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी की फोटो, केवाईसी, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एनेक्सचर-ए, लेटर ऑफ इंडेम्निटी एनेक्सचर-सी आदि।

क्यों जरूरी है नॉमिनी ऐड करना?
अगर किसी खाते में नॉमिनी नहीं होता तो अकाउंट होल्डर के कानूनी उत्तराधिकारियों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसे साबित करने के लिए भी काफी पैसे और टाइम की जरूरत होती है। बीमा कंपनियों को भी क्लेम देने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए नॉमिनी ऐड करना सही है।

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