इंटरनेट डेस्क। हाइवे पर वाहन चलाते समय लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। अब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय सडक़ और परिवहन मंत्रालय का टोल टैक्स को लेकर नया नियम सामने आया है।
इसके तहत अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज करने वाले निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। नय नियम के तहत इन वाहन चालकों को टोल रोड का उपयोग 20 किमी के दायरे में करने पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। केंद्रीय सडक़ और परिवहन मंत्रालय ने इस नए नियम पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है।
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, निजी वाहन मालिकों को प्रतिदिन राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये छूट केवल जीएनएसएस सिस्टम चालू करने वाले वाहन चालकों को ही मिलेगी।
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