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इस मुस्लिम देश में 9 साल की बच्ची का रेप करने पर नहीं मिलेगी सजा, कानून में किया जाएगा संशोधन

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इंटरनेट डेस्क। भारत सहित दुनिया के कई देशों में बाल विवाह पर रोक लगी हुई है। भारत में बाल विवाह करने पर सजा का भी प्रावधान है। आपको जानकार हैरानी होगी कि दुनिया के बहुत से देशों में बाल विवाह को अपराध नहीं माना गया है।

इसे कई मुस्लिम देश लीगल बना रहे हैं। अब बाल विवाह को लेकर इराक ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। इसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इराक ने अब विवाह कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इराक के इस फैसले के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल हो सकेगी। इसके तहत पुरुष केवल 9 साल की लडक़ी के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे। ऐसा करने पर लोगों को सजा भी नहीं मिलेगी। इराक सरकार का इसके पीछे तर्क ये है कि ऐसा करके वो युवा मुस्लिम लड़कियों को सुरक्षित करना चाहती है।

इराक सरकार की ओर से बाल विवाह का नया नियम इस्लामिक शरिया कानून के तहत लाया गया है। इसमें बच्चियों से निकाह और संबंध बनाना जायज है। हालांकि इराक की महिलाओं ने सरकार के इस नए कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है।

इराक की महिलाएं कर ही हैं नए कानून का विरोध
खबरों के अनुसार, इराक की महिलाओं ने बोल दिया कि ऐसा करके सरकार बच्चियों के साथ जुल्म कर रही। महिलाओं ने बोल दिया कि कम उम्र में शादी के कारण बच्चियों के साथ जबरदस्ती के संबंध बनाए जाएंगे जो कि एक तरह से बलात्कार है।

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