बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - टोल टैक्स को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही अगर वे 20 किलोमीटर के दायरे में टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इसके साथ ही नियम को पूरे देश में लागू करने को कहा गया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक निजी वाहन मालिकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हर दिन 20 किलोमीटर तक का सफर करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह छूट उन लोगों को मिलेगी जिनके वाहनों में जीएनएसएस सिस्टम लगा होगा। वहीं अगर निजी वाहन चालक 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं तो उनसे वास्तविक दूरी के आधार पर टोल लिया जाएगा।
सरकार ने लागू किया जीएनएसएस
वैसे तो इस सिस्टम का इस्तेमाल पूरे देश में नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक में नेशनल हाईवे 275 के बेंगलुरु-मैसूर सेक्शन और हरियाणा में नेशनल हाईवे 709 के पानीपत-हिसार सेक्शन पर लागू किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार देश के दूसरे हाईवे पर भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लागू करने जा रही है।
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