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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ केरल पुलिस ने दर्ज किया मामला, एंबुलेंस का दुरुपयोग करने का आरोप

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Suresh Gopi News: केरल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। त्रिशूर ईस्ट पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179,288,192 के तहत सुरेश गोपी और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने एम्बुलेंस में यात्रा की, जिसका इस्तेमाल केवल मरीजों को ले जाने के लिए किया जाना चाहिए।

यह मामला सीपीआई के जिला नेता सुमेश केपी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल में हुआ त्रिशूर पूरमम उत्सव में सुरेश गोपी ने एम्बुलेंस में यात्रा कर उसका गलत इस्तेमाल किया था। वहीं, विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी के पक्ष में महौल बनाने के लिए रणनीति के तहत काम किया गया था।


सुरेश गोपी ने आरोपों का किया था खंडन
विपक्ष की ओर से एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल के आरोप का केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने खंडन किया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने इस बयान को वापस लेते हुए कहा कि गुंडों द्वारा उनकी कार पर हमला किए जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में यात्रा करनी पड़ी, जिससे उनके पैर घायल हो गए।

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