प्रयागराज, 07 नवम्बर . आगजनी कांड में सात साल की सजा के खिलाफ सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व अन्य अभियुक्तों की अपील में जमानत पर सुनवाई जारी है. आज राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा. अब सुनवाई कल भी जारी रहेगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दिया है. इरफान सोलंकी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी, इमरान उल्ला ने दलील पेश करते हुए मुकदमा वादिनी नजीर फातिमा के बयानों पर गम्भीर सवाल खड़े किए. फातिमा ने गवाही में कहा है कि वह मौके पर तब पहुंची जब झोपडी में आग लग चुकी थी. उसे नहीं मालूम कि आग कब और कैसे लगी और किसने लगाई. इरफान सोलंकी को राजनैतिक कारणों से मुकदमे में झूठा फंसाया गया है. बुधवार को इरफान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी, इमरान उल्ला ने अपनी बहस पूरी की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील के एम नटराजन, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता और जेके उपाध्याय ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया है. उन्होंने दलील दी कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक नजीर की झोपड़ी में पेट्रोल या केरोसीन से आग लगाई गई थी. इस तथ्य के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जो दर्शाते है कि इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान और अन्य साथियों के साथ घटना स्थल पर मौजूद थे. उन्होंने ही आग लगाई है.
इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम जेके उपाध्याय ने बहस की. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील के एम नटराजन व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल भी सरकार का पक्ष रखेंगे.
गौरतलब है कि, 08 नवम्बर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ नजीर फातिमा ने अपनी झोपडी में आगजनी करने का मुकदमा जाजमऊ थाने में दर्ज कराया था. जून 2024 में कानपुर की विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ सभी ने दोषियों ने अपील दाखिल की है. जबकि राज्य सरकार ने इन्हें उम्रकैद दिए जाने की मांग के लिए शासकीय अपील दाखिल की है.
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/ रामानंद पांडे
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