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गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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प्रयागराज, 07 नवम्बर . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रभुनारायण सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि 29 नवम्बर तक आदेश का अनुपालन करें या अदालत में हाजिर हों.

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने कुशीनगर के राकेश कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. याची सहित अन्य किसान गन्ना क्रय केंद्र, पड़री, पिपराती समिति पडरौना, कुशीनगर में गन्ना की आपूर्ति करते हैं. किसानों ने क्रय केंद्र की दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए गन्ना आयुक्त को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

याची के वकीलों ने दलील दी कि आवंटित गन्ना, क्रय केंद्र की क्षमता से अधिक है. इससे किसानों के गन्ना की तौल कई दिनों तक नहीं हो पाती है. इससे गन्ना सूख जाता है और किसानों का नुकसान होता है. साथ ही गांव के ट्रांसपोर्टर के चलते भी नुकसान होता है.

न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2023 के आदेश से गन्ना आयुक्त को याचीगण का प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया था.जिसका पालन नहीं किया गया. जिस पर यह अवमानना का वाद दाखिल किया है.

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/ रामानंद पांडे

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