प्रयागराज, 05 नवम्बर . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर दिनेश चंद्र को अवमानना नोटिस जारी की है और पूछा है कि कोर्ट आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्यवाही की जाये. याचिका की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने प्रकाश चंद्र बिंद व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. जौनपुर निवासी प्रकाश चंद्र बिंद व अन्य ने एससी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कहा कि वह केवट व मल्लाह हैं, जो मझवार जाति की उपजाति हैं. ऐसे में उन्हें एससी का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए. कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए डीएम जौनपुर को तीन माह में उचित फैसला लेने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है.
याची के अधिवक्ता ने बहस की कि भारत के राजपत्र में मझवार जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया है. इसलिए उन्हें प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए.
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/ रामानंद पांडे
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