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अदालती आदेश के बाद भी भूखंड आवंटन नहीं, जेडीसी सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस

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जयपुर, 9 नवंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को पृथ्वीराज नगर में भूखंड नहीं देने पर प्रमुख यूडीएच सचिव वैभव गैलारिया और जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश रोहतान सिंह की अवमाना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इनसे पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालती आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्रवाई अमल में लाई जाए.

मामले से जुड़े अधिवक्ता राकेश शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता पीआरएन योजना का सफल आवंटी हैं. उन्होंने जेडीए के 15 सितंबर 2006 के आदेश की पालना में भूखंड की पूरी राशि जमा करवा दी और इसे वापस भी नहीं लिया. इस दौरान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2013 के आदेश से पीआरएन के सफल आवंटियों को पीआरएन में ही भूखंड का पट्टा देने का आदेश दिया. इस आदेश को संशोधित करवाने के लिए जेडीए ने प्रार्थना पत्र भी दायर किया था, जिसे अदालत ने 22 फरवरी 2024 को खारिज कर पूर्व आदेश को बरकरार रखा. याचिकाकर्ता के मामले में अदालत ने गत 18 अप्रैल 2024 को फैसला देते हुए याचिकाकर्ता को इस संबंध में जेडीए में प्रतिवेदन देने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता ने आदेश के पालन में जेडीए में प्रतिवेदन दे दिया, लेकिन जेडीए ने उसका निस्तारण ही नहीं किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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