नई दिल्ली, 14 नवंबर . सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्स ऐप पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया.
यह याचिका केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमनाकुट्टन केजी ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि व्हाट्स ऐप आईटी एक्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है. याचिका में व्हाट्स ऐप पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. याचिका में कहा गया था कि व्हाट्स ऐप राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है. व्हाट्स ऐप अपनी तकनीक न बदलकर सरकार को सहयोग नहीं किया है. इसी कारण सरकार ने कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप को बंद कर दिया था.
/संजय
/ सुनीत निगम
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